भोपाल। व्यापमं मामलों की विशेष अदालत ने आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में दो युवकों को पांच साल कैद व 14 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एसके पाण्डे ने सुनाया। सीबीआई के वकील चंद्रशेखर गुर्जर ने बताया कि 7 अप्रैल 2013 को बरखेड़ी कला, रातीबढ़ स्थित शारदा विद्या मंदिर स्कूल में आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 आयोजित की गई थी।
परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में मथुरा (उत्तरप्रदेश) निवासी सुनील कुमार गुप्ता सम्मिलित हुआ था। परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षकों ने जब परीक्षा देने आए सुनील कुमार के प्रवेश पत्र व अन्य दस्तावेजों की जांच की तो वे संदेहास्पद पाए गए। जांच के दौरान परीक्षा दे रहे युवक के फिंगर प्रिंट का भी मिलान किया गया, लेकिन वह भी अलग-अलग पाए गए।
सख्ती से पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम उमेश उर्फ सुनील बताया जो कि अलीगढ़ उत्तरप्रदेश का रहने वाला था। उसने बताया कि वह पैसे लेकर असल परीक्षार्थी सुनील कुमार की जगह परीक्षा देने आया था। इसके लिए दोनों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे।
स्कूल की प्राचार्या ने इस संबंध में रातीबढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपित युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जीवाड़े, षडयंत्र और मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत अपराध कायम किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामले की जांच सीबीआई द्वारा की गई और आरोपितों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था।
source https://www.shivpurilivenews.com/2019/02/14.html