PAN-Aadhaar Link : क्या आपने PAN को Aadhaar के साथ लिंक कर लिया है? अगर आप अभी तक यह नहीं कर पाए हैं तो आपके पास अब 31 दिसंबर तक का समय है। साल के अंत तक आप पैन और आधार नंबर को लिंक करवा सकते हैं। गत 30 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने इसकी आखिरी समय सीमा जो 30 सितंबर थी, को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। अब यह पूरी होने आई है। PAN-Aadhaar Link से जुड़ी इन महत्वपूर्ण जानकारियों को यहां पढ़ें और अमल करें।
आपको पैन को आधार से लिंक करने की दरकार क्यों है?
1 अप्रैल, 2019 से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय आधार नंबर को बताना और लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यह नियम सभी के लिए लागू है, जब तक कि किसी मामले में कोई विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति इन दोनों को लिंक किए बिना अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर सकता है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि अगर आपके पैन को बढ़ी हुई समय सीमा तक आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है तो, मौजूदा कानूनों के अनुसार आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
बजट के दौरान सरकार ने किया था यह प्रावधान
गत जुलाई 2019 के बजट में, सरकार ने पैन के बदले जहां भी पैन अनिवार्य है, उसके आधार पर आधार संख्या को बताने की अनुमति दी थी। इसके अलावा यदि आप पैन के बदले में अपने आधार की जानकारी देने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों आपस में LINK हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने दोनों को LINK नहीं किया है और आप अपने आधार को पैन के बदले में बताते हैं, तो आपको एक और पैन जारी किया जाएगा।
CBDT की अधिसूचना में यह कहा गया था
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गत 30 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई पैन कार्ड के बिना वित्तीय लेनदेन करने के लिए अपने आधार नंबर को यूज करता है, तो आयकर विभाग इस पर विचार करेगा।
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
यदि आप पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के रजिस्टर्ड यूजर हैं और पहले से ही ITR दाखिल कर रहे हैं तो संभावना है कि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ हो। आप यहां www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट आपके पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं।
नॉन-रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए
यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है जिसका उपयोग करके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'लिंक आधार ’पर क्लिक करें। यहां आपको एक एक नया फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको डिटेल दर्ज करना होगी। कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज सामने आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन सफलतापूर्वक आधार से जुड़ा हुआ है।
Link करने के अन्य तरीके
पैन सर्विस प्रोवाइडर्स को एक SMS भेजकर
यदि आप विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करके अपने पैन और आधार को लिंक करने में असमर्थ हैं तो पैन और आधार को लिंक करने के अन्य तरीके हैं। आप SMS भेजकर अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। आप किसी भी पैन सर्विस प्रोवाइडर - एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएल) को एसएमएस भेज सकते हैं। आपको 567678 या 56161 पर कीवर्ड का उपयोग करके एक तय फार्मेट में मैसेज भेजना होगा।
आपको पैन को आधार से लिंक करने की दरकार क्यों है?
1 अप्रैल, 2019 से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय आधार नंबर को बताना और लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यह नियम सभी के लिए लागू है, जब तक कि किसी मामले में कोई विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति इन दोनों को लिंक किए बिना अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर सकता है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि अगर आपके पैन को बढ़ी हुई समय सीमा तक आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है तो, मौजूदा कानूनों के अनुसार आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
बजट के दौरान सरकार ने किया था यह प्रावधान
गत जुलाई 2019 के बजट में, सरकार ने पैन के बदले जहां भी पैन अनिवार्य है, उसके आधार पर आधार संख्या को बताने की अनुमति दी थी। इसके अलावा यदि आप पैन के बदले में अपने आधार की जानकारी देने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों आपस में LINK हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने दोनों को LINK नहीं किया है और आप अपने आधार को पैन के बदले में बताते हैं, तो आपको एक और पैन जारी किया जाएगा।
CBDT की अधिसूचना में यह कहा गया था
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गत 30 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई पैन कार्ड के बिना वित्तीय लेनदेन करने के लिए अपने आधार नंबर को यूज करता है, तो आयकर विभाग इस पर विचार करेगा।
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
यदि आप पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के रजिस्टर्ड यूजर हैं और पहले से ही ITR दाखिल कर रहे हैं तो संभावना है कि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ हो। आप यहां www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट आपके पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं।
नॉन-रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए
यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है जिसका उपयोग करके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'लिंक आधार ’पर क्लिक करें। यहां आपको एक एक नया फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको डिटेल दर्ज करना होगी। कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज सामने आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन सफलतापूर्वक आधार से जुड़ा हुआ है।
Link करने के अन्य तरीके
पैन सर्विस प्रोवाइडर्स को एक SMS भेजकर
यदि आप विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करके अपने पैन और आधार को लिंक करने में असमर्थ हैं तो पैन और आधार को लिंक करने के अन्य तरीके हैं। आप SMS भेजकर अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। आप किसी भी पैन सर्विस प्रोवाइडर - एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएल) को एसएमएस भेज सकते हैं। आपको 567678 या 56161 पर कीवर्ड का उपयोग करके एक तय फार्मेट में मैसेज भेजना होगा।