जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा ग्राम रिछोदा के एकेडमी स्कूल में वैन जिसमें 20 - 22 बच्चे बैठे हुए थे वह बच्चों सहित वैन कुएं में गिरने तथा उनमें से 3 बच्चों की मृत्यु होने के मामले में भूस्वामी सोनाबाई तथा एकेडमी स्कूल के संचालक को मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक मानसिंह का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मामले में थाना सुनेरा द्वारा गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत उक्त वैन के चालक कमल किशोर, स्कूल के संचालक अजीत एवं कुआं मालिक जसवंत सिंह के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसका प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकरण की जाँच में भूस्वामी सोनाबाई और मकान मालिक मानसिंह निवासीगण ग्राम रिछोदा के नाम भी आए हैं। राज्य की और से तर्क श्री निर्मल सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा किये गए।
ग्राम रिछोदा के एकेडमी स्कूल में बच्चों सहित वैन कुएं में गिरने तथा उनमें से 3 बच्चों की मृत्यु के मामले में भूस्वामी और मकान मालिक का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
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