जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी ओमप्रकाश उर्फ भुरू पिता चन्दर सिंह परमार उम्र 30 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड मोहल्ला पोचानेर थाना अ.बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 04/07/2020 को फरियादिया मोना आशा कार्यकर्ता दोपहर 01 बजे शासकीय कार्य कोविड-19 सर्वे का कार्य ए.एन.एम. प्रीति शर्मा, आशा कार्यकर्ता रेखा परमार, कीर्ति देशमुख के साथ किल-कोरोना अभियान के तहत सर्वें कर रही थी। जब वह आरोपी ओमप्रकाश के घर के सामने पहुंचे तब, आरोपी घर के बाहर आया और फरियादी को गालिया दे कर बोला कि, मेरे घर के सामने क्यों आये तो उसने कहा कोरोनो का सर्वे कर रहे है और तुम्हारे घर के लोगों का भी सर्वे करना हैं। इस पर आरोपी ने उसे रोक दिया और उसे थप्पड-मुक्के से सिर में मारपीट की। मौके पर साथ वालों ने फरियादी को बचाया तो आरोपी ओमप्रकाश ने फरियादी को पत्थर फेंक कर मारा ओर बोला कि मोहल्ले में सर्वे करने आये तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी ने थाना अ.बडोदिया पर घटना की रिपोर्ट की। जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 13/07/2020 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।