जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी हिम्मत सिंह पिता नन्नू लाल मेवाड़ा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 30 मई 2020 को जस अस्पताल शुजालपुर मंडी से पीड़िता के जली हुई अवस्था में भर्ती होने की तहरीर थाने पर प्राप्त हुई थी। उपचार के दौरान पीड़िता के मृत्यु पूर्व कथन कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा लिए गए जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसे ससुर ने जलाया है। पीड़िता की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
बहू को जलाकर मारने वाले आरोपी ससुर का जमानत आवेदन निरस्त
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