जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुदेश पिता महेश विलवान उम्र 24 वर्ष निवासी शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार दिनांक 14/06/2020 को रात्री 08 बजे फरियादी अक्षय, वाल्मिकीपुरा शुजालपुर गया था, वहा उसे आरोपी सुदेश मिला उसने उधार दिये पैसे 500 रूपये फरियादी से मांगे तो फरियादी ने कहा पैसे अभी नहीं है, तो सुदेश ने उसे गालिंया दी ओर बोला की पैसे वापस नहीं करने की बनती तो पैसे उधार क्यों लेता है। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया। जिससे फरियादी को पीठ पर चोंट लगी इतने में आरोपी के पिता महेश, भाई सोनू और छोटू आ गये महेश व सोनू के हाथ में तलवार थी, आरोपी सुदेश ने छोटू से तलवार ली और छोटू और सोनू ने फरियादी को पकड लिया और सुदेश व महेश ने तलवार मारी जिससे फरियादी के सिर में चोंट आई और ,खून निकलने लगा। फरियादी के चिल्लाने पर कालू चन्देल ने उसका बीच-बचाव किया। पुलिस द्वारा फरियादी के बताये अनुसार सिविल अस्पताल शुजालपुर मण्डी में देहाती नालशी लेखबद्ध की। देहाती नालशी के आधार पर थाना शुजालपुर मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना में आरोपी सुदेश को गिरफ्तार किया गया था। आज दिनांक 13/07/2020 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।